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मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए यह लेख बेहद उपयोगी है। अगर आप अपनी जमीन का रिकॉर्ड, जिसे खसरा/खतौनी कहते हैं, ऑनलाइन देखना और डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह लेख आपको पूरी प्रक्रिया समझाएगा। अब आपको इसके लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी का इस्तेमाल सरकारी कामों में भी कर सकते हैं। इस लेख में आपको खसरा/खतौनी निकालने की प्रक्रिया के दोनों रूपों – साधारण और डिजिटल हस्ताक्षरित – के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यदि आप केवल अपनी भूमि का रिकॉर्ड जानकारी के लिए देखना चाहते हैं या किसी आधिकारिक काम के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी की आवश्यकता है, तो इस लेख में दी गई प्रक्रिया आपकी मदद करेगी।
खसरा/खतौनी क्या है?
खसरा और खतौनी भूमि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
- खसरा: यह एक प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें भूमि का विवरण, उसकी स्थिति और खेती की जानकारी दर्ज होती है।
- खतौनी: इसमें भूमि स्वामी का विवरण और उनके द्वारा संचालित भूमि का विवरण दर्ज होता है।
अब आइए समझते हैं कि इन्हें ऑनलाइन कैसे देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।
खसरा/खतौनी निकालने की साधारण प्रक्रिया
अगर आपको केवल अपनी जमीन की जानकारी चाहिए और आप इसे किसी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं
- अपने फोन या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र खोलें।
- सर्च बार में mpbhulekh.gov.in टाइप करें और एंटर दबाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर नेविगेट करें
वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद, वहाँ दिख रहे “भू अभिलेख” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: विकल्प चुनें
अब आपको एक सवाल दिखेगा: “क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं?” इसके नीचे दिए गए “Yes” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ज़िला, तहसील और गाँव का चयन करें
- अपनी ज़िला, तहसील, और गाँव का चयन करें।
- खसरा नंबर, भू-स्वामी का नाम, या प्लॉट संख्या दर्ज करें।
- उसके बाद कैप्चा कोड डालें और “विवरण देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 5: विवरण देखें
जैसे ही आप “विवरण देखें” पर क्लिक करेंगे, पेज के निचले हिस्से में विवरण दिखने लगेगा। इसमें आपके द्वारा डाले गए खसरा नंबर से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी।
स्टेप 6: खसरा देखें
विवरण में उपलब्ध “View Khasra” विकल्प पर क्लिक करें। इससे आपके सामने खसरा/खतौनी की जानकारी खुल जाएगी। इसे आप केवल जानकारी के लिए उपयोग कर सकते हैं।
नोट: साधारण खसरा/खतौनी का उपयोग केवल निजी जानकारी के लिए किया जा सकता है। यदि आप इसका उपयोग किसी आधिकारिक प्रक्रिया में करना चाहते हैं, तो डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी निकालने की प्रक्रिया अपनाएं।
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी निकालने की प्रक्रिया
अगर आपको सरकारी काम के लिए खसरा/खतौनी की आवश्यकता है, तो आपको डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी डाउनलोड करना होगा। यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही सरल है।
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी के फायदे
- इसे सभी सरकारी कार्यालयों में मान्यता प्राप्त है।
- इसे सरकारी योजनाओं, बैंक लोन, और अन्य कानूनी कार्यों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी कैसे निकालें?
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें
- mpbhulekh.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 2: लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें
- अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो लॉगिन करें।
- अगर नहीं, तो पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करें। इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आधार नंबर की आवश्यकता हो सकती है।
स्टेप 3: विवरण भरें
- लॉगिन के बाद, जिला, तहसील, गाँव और खसरा नंबर जैसे विवरण भरें।
- कैप्चा कोड डालें और खसरा/खतौनी सर्च करें।
स्टेप 4: भुगतान करें
- डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी डाउनलोड करने के लिए मामूली शुल्क अदा करना पड़ सकता है।
- भुगतान के लिए ऑनलाइन विकल्प जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग का उपयोग करें।
स्टेप 5: डाउनलोड करें
- भुगतान के बाद, आपको डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी का PDF फॉर्मेट में विकल्प मिलेगा।
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
खसरा/खतौनी से जुड़ी अन्य जानकारियाँ
क्या करना चाहिए अगर खसरा/खतौनी में गलती हो?
- अगर आपके खसरा/खतौनी में कोई गलती है, तो संबंधित तहसील या जिला कार्यालय में संपर्क करें।
- आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं?
मध्य प्रदेश सरकार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया को निरंतर सुधार रही है। आने वाले समय में यह प्रक्रिया और भी सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल हो सकती है। डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी निकालने की विस्तृत प्रक्रिया आज के डिजिटल युग में, सरकारी दस्तावेज़ों का ऑनलाइन उपयोग समय और मेहनत की बचत करता है। डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी जैसे दस्तावेज़ अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग सरकारी कार्यों में किया जा सकता है। लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। इस लेख में, हम आपको डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी निकालने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकें।
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी निकालने के लिए आवश्यक तैयारी
डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी प्राप्त करने के लिए आपको मध्यप्रदेश भूलेख (mpbhulekh) पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है। साथ ही, कुछ सेवाओं के लिए शुल्क भुगतान भी करना होता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें ताकि प्रक्रिया में कोई गलती न हो।
चरणबद्ध प्रक्रिया: डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी कैसे निकालें?
स्टेप 1: MP Bhulekh वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें
- सबसे पहले mpbhulekh.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर दाहिने तरफ दिख रहे “Register as Public User” के बटन पर क्लिक करें।
- अब पूछी गई जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भरें।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको एक Login ID और Password प्राप्त होगा।
स्टेप 2: वेबसाइट पर लॉग इन करें
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी Login ID और Password का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- लॉग इन पेज पर दिए गए Captcha को भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: भू अभिलेख प्रतिलिपि के विकल्प को चुनें
- लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर दिख रहे विकल्पों में से “भू अभिलेख प्रतिलिपि” को चुनें।
- इसके बाद अगले चरण की ओर बढ़ें।
स्टेप 4: स्थान और जानकारी भरें
- अब अपने जिला, तहसील, और गांव का चयन करें।
- अपनी सुविधा के अनुसार, भू स्वामी, खसरा नंबर, या प्लॉट संख्या में से कोई एक विकल्प चुनें।
- चुने हुए विकल्प के अनुसार आवश्यक जानकारी भरें।
- इसके बाद “विवरण देखें” पर क्लिक करें।
स्टेप 5: भू स्वामी और खसरा विवरण देखें
- विवरण देखने के विकल्प पर क्लिक करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करें।
- यहां आपको भू स्वामी और खसरा की पूरी जानकारी दिखाई देगी।
- आप जिस खसरा को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे चुनें और “चयन करें” बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें: आप एक साथ कई खसरों का चयन कर सकते हैं।
स्टेप 6: अभिलेख प्रकार और समय सीमा चुनें
- अब अभिलेख प्रकार चुनें। यानी, आप किस प्रकार का दस्तावेज़ डाउनलोड करना चाहते हैं।
- यह भी चुनें कि किस अवधि के बीच का अभिलेख चाहिए।
- इसके बाद “प्रतिलिपि शुल्क” के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 7: भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें
- अब आपके सामने आवेदन संख्या और भुगतान की राशि दिखाई देगी।
- एक खसरा डाउनलोड करने के लिए ₹30 का शुल्क निर्धारित है।
- “भुगतान करें” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 8: सेवा शुल्क और शर्तों को स्वीकार करें
- अगले पेज पर सेवा का विवरण और शुल्क यानी ₹30 दिखेगा।
- टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करें।
- “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 9: भुगतान करें
- भुगतान पेज पर आपको विभिन्न भुगतान विकल्प जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या UPI दिखाई देंगे।
- इनमें से किसी एक माध्यम का चयन करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरकर “Make Payment” पर क्लिक करें।
- सफल भुगतान के बाद, आपके वॉलेट में जमा राशि दिखाई देगी।
स्टेप 10: खसरा/खतौनी डाउनलोड करें
- भुगतान पूरा होने के बाद, प्रक्रिया को फिर से दोहराएं।
- इस बार भुगतान के विकल्प पर क्लिक करते ही आपका भुगतान स्वीकृत हो जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और “भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड” विकल्प को चुनें।
स्टेप 11: खसरा संख्या चुनें और प्रिंट करें
- आवेदन संख्या और खसरा संख्या स्क्रीन पर दिखेगी।
- “प्रिंट” बटन पर क्लिक करें।
- आपकी डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा/खतौनी डाउनलोड हो जाएगी।
कुछ ज़रूरी बातें
- धैर्य बनाए रखें: भुगतान करने के तुरंत बाद दस्तावेज़ उपलब्ध न हो तो घबराएं नहीं। कुछ समय बाद पुनः वेबसाइट चेक करें।
- मुफ्त और सशुल्क सेवाएं: mpbhulekh पोर्टल पर कुछ सेवाएं मुफ्त हैं, जबकि कुछ सेवाओं के लिए शुल्क देना होता है।